हर 100 रुपये में बचेंगे ₹7… GST 2.0 से कितनी फुल होगी आपकी ग्रोसरी बास्केट?

बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने जीएसटी पर भी आम आदमी को दिवाली तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब को कम करके 2 टैक्स स्लैब कर दिया गया है. 5, 12, 18 और 28 फीसदी के तौर पर सामान पर लगने वाले टैक्स को अब केवल 5 और 18 फीसदी के टैक्स में तब्दील कर दिया गया है.

इसके साथ ही सरकार ने स्पेशल स्लैब 40 फीसदी का भी रखा है. हालांकि इसका फायदा केवल सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स और हानिकारक सामान के लिए रखा गया है. सरकार ने इस बार आम आदमी पर फोकस किया है और रोजमर्रा के जरूरत के सामान पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है.

जानें किस तरह से होगी बचत?

मोदी सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में जिस तरह से बदलाव किया गया है उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई सामान 100 रुपए का था तो उस पर अभी तक 12% जीएसटी लग जाने के बाद मौजूदा MRP यानी अधिकतम कीमत 100+12=112 रुपए हो जाती है. आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाला ज्यादातर सामान इसी 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में आता था. लेकिन जीएसटी में बदलाव के बाद इसकी अधिकतम कीमत अब 100+5=105 रुपए हो जाएगी. इसका मतलब साफ है कि जो सामान पहले 112 रुपए का मिलता था वो नए जीएसटी स्लैब के बद 105 रुपए का मिलेगा. यानी सीधे तौर पर आम आदमी की जेब में 7 रुपए का फायदा होगा.

इन सामान पर 12% की जगह 5% का टैक्स लगाया जाएगा

सरकार ने जिस तरह से जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है, उसके बाद खाने पीने के साथ ही अन्य जरूरी सामान पर अब 12 की जगह 5 प्रतिशत का जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा. इसमें मक्खन, नमकीन, घी, भुजिया, चीज, बच्चों के डायपर्स, बर्तन, सिलाई मशीन, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और इरिगेशन सिस्टम, टेस्ट स्ट्रिप्स, बायो पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग सस्ती हो जाएंगे.

इन चीजों पर 18 की जगह 5 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा

जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, टॉयलेट क्लीनर, थर्मामीटर और ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट्स में 18 की जगह अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और यूलिप पर लगने वाले 18 प्रतिशत टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है.

चॉकलेट, जैम पर 5 तो दूध और पनीर में जीरो टैक्स का मिलेगा लाभ

सरकार ने फैसला किया है कि पैक्ड पनीर और छेने पर पहले 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई गई थी जिसे घटाकर अब जीरो कर दिया गया है. इसी तरह रोटी, चपाती, खाखरा और पिज्जा ब्रेड से भी जीएसटी हटा दिया गया है. इसी तरह बादाम, पिस्ता, खजूर, मछली, बेकिंग पाउडर, शुगर, डब्बाबंद नारियल, जूस पर 5 प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है. यही नहीं चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, रेडीमेड सूप, कॉपी और कॉर्न प्लेक्स पर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है.

जीएसटी से ये चीजें होंगी महंगी

जीएसटी के नए स्लैब के बाद सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट पर 28 प्रतिशत की जगह अब 40 प्रतिशत की जीएसटी लगेगी. इसके साथ ही कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय, एसयूवी और महंगी मोटरसाइकिल और निजी विमान में भी टैक्स बढ़ गया है. सरकार के इस फैसले से साफ है कि जिस भी घर में कोई शख्स नियमित रूप से तंबाकू या सिगरेट का सेवन करता है उसके मासिक खर्चे में तेजी से इजाफा होगा. इससे आवश्यक वक्तुओं में होने वाली बचत का असर उसके लिए न के बराबर रहेगा.

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