New GST Rates List 2025: GST में 1,2 नहीं ये सभी चीजें हुईं फ्री, यहां है पूरी लिस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिर में देशवासियों को दिवाली का गिफ्ट दे ही दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लोगों को जीएसटी में रिफॉर्म करके दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी. अब वित्त मंत्री ने 56वीं GST काउंसिल की मीटिंग में GST रिफॉर्म का ऐलान किया. स्लैब को 4 से घटाकर 2 कर दिया. इससे आम आदमी की रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई चीजें टैक्स फ्री हो गईं हैं. आइए आपको उनकी पूरी लिस्ट देते हैं.

त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं और आम आदमी को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं के लिए दरों में महत्वपूर्ण कटौती को मंजूरी दी गई. नई दरें नवरात्रि की शुरुआत से 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी.

ये चीजें हुईं फ्री

GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने आम आदमी के लिए जीवनयापन को अधिक किफायती बनाने के लिए तीन जीवन रक्षक दवाओं और 33 अन्य दवाओं सहित कम से कम 60 वस्तुओं पर जीएसटी से छूट दी है. इन वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया है.

इन पर लगेगा जीरो टैक्स

  • अल्ट्रा-हाई तापमान वाले दूध
  • पिज्जा ब्रेड
  • चपाती या रोटी
  • पराठा
  • भारतीय रोटियां, चाहे किसी भी नाम से जानी जाएं
  • इरेजर
  • 33 दवाएं और औषधियां
  • कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली 3 जीवनरक्षक दवाएं और औषधियां
  • नोटबुक, ग्राफ पुस्तिका
  • सभी प्रकार के मानचित्र, ग्लोब्स
  • ऊन के गोले
  • कपड़ा सिलने वाले धागे
  • पेंसिल शार्पनर
  • पेंसिलें (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित)
  • क्रेयॉन (कलरवाली पेंसिल)
  • चारकोल से चित्र बनाना
  • दर्जी की चाक
  • चाक की छड़ें

हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर छूट

जीएसटी परिषद ने सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर शून्य जीएसटी दर की घोषणा की, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके. इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने घोषणा की कि सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां ​​(फैमिली फ्लोटर पॉलिसियां ​​और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियां ​​सहित) और उनके रिनुवल को जीएसटी से छूट दी जाएगी.

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